
आबकारी विभाग, कबीरधाम (छ.ग.) की अन्य राज्य की मदिरा एवं अवैध कच्ची महुआ मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
दिनांक 30.05.2025
कायम प्रकरण – 01
धारा 34(2),36,59(क)
आरोपी -01 चिंताराम धुर्वे पिता मानसिंह धुर्वे, जाति बैगा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम भाकुर, तहसील व थाना कुकदूर
जप्त मदिरा -(1) 74 नग पाव (13.32 बल्क लीटर) मध्य प्रदेश निर्मित देशी मदिरा प्रिंस लेमन प्लेन।
बाजार मूल्य 5920/- रुपए
(2) 01 दस लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब।
बाजार मूल्य 2000/रुपए
(3) 01 बीस लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर कच्ची महुआ शराब।
बाजार मूल्य 4000/रुपए
कुल जप्त अवैध मदिरा 43.32 बल्क लीटर
कुल बाजार मूल्य – 11920/- रुपए
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् श्याम लाल धावड़े एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा
के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी
अनिमेष नेताम व जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय/ धारण के विरूद्ध दिनांक 30.05.2025 को
आबकारी वृत्त पंडरिया के अंतर्गत ग्राम भाकुर में गश्त के दौरान अवैध शराब विक्रय एवं धारण की आकस्मिक मुखबिर सूचना पर चिंताराम धुर्वे पिता मानसिंह धुर्वे के निवास पर दबिश दी गई। विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी के मकान के अंदर बनाए गए चैंबर से उपरोक्तानुसार कुल 74 नग पाव प्रिंस लेमन देशी मदिरा ब्रांड की मध्य प्रदेश में निर्मित प्लेन शराब 180 मिली की प्लास्टिक शीशियों में बरामद हुई। मकान में अन्य स्थान की तलाशी लेने पर 02 प्लास्टिक जरिकेनो में 30 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया।
मदिरा को मौके पर जप्त किया गया एवं उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की यथा संशोधित धारा 34(1)क, 34(2),36, 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
आबकारी वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, अमर पिल्ले, इम्तियाज खान वाहनचालक डायमंड साहू का विशेष योगदान रहा |